अवैध बेजाकब्जा पर न्यायालयीन स्थगन नोटिस की असर बे असर ।
*अवैध बेजा कब्जाधारी पर न्यायालयीन स्थगन नोटिस की असर, बे-असर**बेलतरा-* न्यायालय तहसीलदार बेलतरा द्वारा पत्र क्रमांक 144 संतोष पाटले पिता छेदीलाल पाटले निवास जाली जो की बेलतरा आवेदक सहायक प्रबंधन छ.ग.शिल्प विभाग बोर्ड बिलासपुर द्वारा पत्र क्रमांक 70 बा. शि. परि. बेलतरा द्वारा तहसील कार्यालय को शिकायत दर्ज कराया कि उक्त शासकीय भूमि पर खसरा नंबर 492 रकबा 0833 हेक्टेयर पर है जो की विस्तार पत्र के पहाड़ चट्टान मद से है। जिसे संतोष पाटले पिता छेदीलाल पाटले निवास ग्राम जाली द्वारा 005 एकड़ पर अवैध रूप से पक्का मकान अनधिकृत रूप से निर्माण किया जा रहा है। जिसके रोक के लिए तहसील कार्यालय से स्थगन नोटिस जारी के बावजूद बेजा कब्जा निर्माण किया जा रहा है।
तहसील कार्यालय से स्पष्ट नोटिस में दर्शाया गया है कि आप अपना पक्ष 22 जुलाई को न्यायालय में उपस्थित होकर रख सकते हैं तब तक उक्त जमीन पर निर्माण कार्य अभी बंद रखें अन्यथा निर्माणाधीन सर्व सामग्री जप्त कर राजसात करते हुए आपके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी। वावजूद अवैध निर्माण चल रहा है।
ग्राम पंचायत बेलतरा सरपंच सुरेश कश्यप के द्वारा कहा गया कि उक्त जमीन को बांस शिल्प परियोजना को पूर्व में आवंटित किया जा चुका है अतः वह जमीन बात सिर्फ परियोजना के अंतर्गत है इसलिए वह निर्माण अनाधिकृत माना जाएगा।
अवैध निर्माण करता संतोष पाटले से पूछे जाने पर उन्होंने कहा उक्त जमीन ग्राम पंचायत जाली के अंतर्गत है 592 खसरा नं है जिस पर मेरे द्वारा किसी प्रकार का अवैध रूप से निर्माण नहीं किया गया है। जमीन का सीमांकन

